Received From CGCPI(M) on Friday 4th October 2025 at 23:36 WhatsApp Regarding CITU
एम्स आउटसोर्सिंग एम्पलाइज यूनियन (सीटू) ने उठाई ज़ोर से आवाज़
रायपुर: 4 अक्टूबर 2025: (मीडिया लिंक रविंद्र//जन स्क्रीन)::
सीटू नेताओं ने कहा है कि बोनस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सेवा योजक को हर मजदूर को उसके वेतन का न्यूनतम 8.33% बोनस देना अनिवार्य है। लेकिन एम्स के ठेका मजदूरों को आज तक बोनस न देकर ठेकेदार कंपनियों ने मजदूरों के साथ धोखाधड़ी की है और वे लाखों रुपयों की बोनस राशि हर साल हड़प रहे हैं। मजदूरों के साथ होने वाले इस अन्याय के प्रति एम्स प्रबंधन ने भी अपनी आँखें मूंद रखी है, जबकि मजदूरों को ठेकेदारी शोषण से बचाना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी।
मजदूर नेताओं ने एम्स में कार्यरत सभी मजदूरों को दीवाली से पहले बोनस भुगतान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है और एम्स प्रबंधन से अपेक्षा की है कि वे मजदूरों के हितों में बने कानूनों का पालन अपने अधीनस्थ ठेका कंपनियों से करवाएंगे।

No comments:
Post a Comment