
30 लाख महिलाएं काम कर रही हैं शहरी क्षेत्रों में
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उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्रीय सरकार ने असंगठित कामगारों जिनमें घरेलू कामगार भी शामिल हैं, की सामाजिक सुरक्षा के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। इन घरेलू कामगारों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (आरईसीएस) अधिनियम, 1967 जैसे विभिन्न श्रम कानून भी लागू हैं। (PIB)
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वि.कासोटिया/महेश/गीता-5299
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