05-अगस्त-2013 19:56 IST
30 लाख महिलाएं काम कर रही हैं शहरी क्षेत्रों में
सरकार ने बनाई घरेलू नौकरों संबंधी नीति
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) 2004-05 के अनुसार, देश में लगभग 47.50 लाख घरेलू कामगार है, जिनमें से 30 लाख महिलाएं शहरी क्षेत्रों में काम कर रही हैं। सरकार ने घरेलू कामगारों के संबंध में पहले ही एक नीति बना ली है।
उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्रीय सरकार ने असंगठित कामगारों जिनमें घरेलू कामगार भी शामिल हैं, की सामाजिक सुरक्षा के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। इन घरेलू कामगारों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (आरईसीएस) अधिनियम, 1967 जैसे विभिन्न श्रम कानून भी लागू हैं। (PIB)
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वि.कासोटिया/महेश/गीता-5299
30 लाख महिलाएं काम कर रही हैं शहरी क्षेत्रों में
Courtesy photo |
उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्रीय सरकार ने असंगठित कामगारों जिनमें घरेलू कामगार भी शामिल हैं, की सामाजिक सुरक्षा के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। इन घरेलू कामगारों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (आरईसीएस) अधिनियम, 1967 जैसे विभिन्न श्रम कानून भी लागू हैं। (PIB)
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